वित्तीय अधिकार नियम का प्रतिनिधिमंडल,1978 , भारत सरकार द्वारा तैयार किए और समय-समय पर संशोधित, यथोचित सहित, परिषद के लिए, बशर्ते लागू नहीं होगी, तथापि, किसी भी संदेह के मामले में केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम और परिषद के लिए बाध्यकारी होगा बशर्ते कि प्रशासनिक और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल इन विनियमों के अनुसूची - 1 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
पूर्वोक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए, 'प्रधान कार्यालय की' और 'विभाग के प्रमुख' के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित होगा।